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Chhattisgarh Crime: में हत्या के दोषी पिता और पुत्र को उम्रकैद की सजा, युवक की डंडे से पीट-पीटकर ले ली थी जान

रायपुर : दो साल पहले खमतराई इलाके में आपसी विवाद में संजू वर्मा की लाठी-डंडे और हाथ-मुक्के से पिटाई कर हत्या करने वाले पिता-पुत्र कल्लू सिंह राजपूत और तनेश सिंह को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।




अपर लोक अभियोजक सरोज गुप्ता ने बताया कि 22 मार्च 2022 की रात नौ बजे मृतक संजू वर्मा आरोपित कल्लू सिंह उर्फ अमरजीत सिंह राजपूत (52) के घर खमतराई इलाके के शक्तिपारा उरकुरा गया हुआ था। वहां आपसी विवाद में संजू वर्मा की कल्लू सिंह और उसके बेटे तनेश सिंह राजपूत (18) ने डंडे और हाथ-मुक्के से बुरी तरह पिटाई कर दी थी।

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इस घटना में गंभीर रूप से घायल संजू वर्मा को बेहोशी की हालत में डीके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 मार्च को उसकी मौत हो गई। खमतराई पुलिस ने मामले में धारा 302, 34 के तहत केस दर्ज कर आरोपित पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रकरण का आरोप पत्र नवम अपर सत्र न्यायाधीश अगम कुमार कश्यप की कोर्ट में पेश किया गया।

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